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'SIR में नाम काटने से हम नहीं रोक सकते, क्योंकि...', बॉम्बे हाई कोर्ट की टिप्पणी
महाराष्ट्र और गोवा में SIR को लेकर जारी विवाद के बीच बॉम्बे हाई कोर्ट ने मतदाता सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा कि सिर्फ ड्राफ्ट रोल या सॉफ्टवेयर के आधार पर किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जा सकता और कानून के तहत प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए।